परिवार संग अपनी कार में कर सकेंगे सफर, रिश्तेदार और मित्रों पर रहेगी मनाही

चंडीगढ़

फाइल फोटो

कोविड-19 संकट के बीच पंजाब सरकार की तरफ से सार्वजनिक बसों में पूरी सवारियां बैठाने की छूट दिए जाने के साथ ही निजी कार में पूरे परिवार के साथ सफर करने की भी छूट दे दी गई है। इस ढील की शर्त यह है कि कार में एक ही परिवार के सदस्य साथ बैठ सकेंगे। रिश्तेदारों, पारिवारिक मित्रों को साथ लेकर एक ही कार में सफर करने की अनुमति नहीं होगी।

इससे पहले एमएचए (केंद्रीय गृह मंत्रालय) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत कार में ड्राइवर के साथ केवल एक व्यक्ति या लांग रूट पर चलते समय ड्राइवर के साथ दो लोगों को ही सफर की अनुमति दी गई थी। इस नियम के तहत ड्राइवर के साथ वाली सीट पर किसी के भी बैठने पर मनाही थी।
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गत दिवस बढ़ते पेट्रोल-डीजल के दाम के कारण बस ऑपरेटरों द्वारा 50 फीसदी सवारियों के साथ बसें चलाने से इंकार कर देने की वजह से राज्य में बसों में पूरी सीटें भरने की छूट दे दी थी। इस छूट के साथ शर्त यह थी कि सभी सवारियां मास्क पहन कर ही सफर करेंगी।
मुख्यमंत्री की तरफ से सार्वजनिक बसों के अलावा निजी कार-जीप में सफर की शर्तों में भी ढील दे दी है। हालांकि कार-जीप में सफर कर रहे परिवार के सभी सदस्यों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। इस ढील से किसी भी परिवार के लिए सबसे बड़ी राहत यह है कि वे कार-जीप में सीटों की पूरी क्षमता का उपयोग करते हुए सफर कर सकेंगे।

 

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